This way, double benefit of PM Kisan Samman Nidhi till June 30By philanthropist Vanita Kasani Punjab4PM Kisan Samman Nidhi 2021 Latest News: Eighth or April-July installment of PM Kisan 9.5 crores of the country
पीएम किसान सम्मान निधि का 30 जून तक ऐसे उठाएं डबल फायदा
PM Kisan Samman Nidhi 2021 Latest News: पीएम किसान की आठवीं या अप्रैल-जुलाई की किस्त देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। अगर आपको खाते में पैसा आने का एसएमएस नहीं मिला तो परेशान मत होइए, खबर में दिए गए नंबरों पर संपर्क किजिए। वहीं, पीएम किसान के तहत अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा लें ताकि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कर देते हैं और आपका यह आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2000 रुपये की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अभी देश के 11 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम किसान की अप्रैल-जुलाई वाली किस्त का इंतजार है।
मंत्रालय से ऐसे करें संपर्क
पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261
पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606
पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109
ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in
बता दें कि मोदी सरकार साल में तीन बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर करती है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है और सरकार लगातार दो किस्तों की रकम पास कर सकती है। यानी अगर आपने 30 जून से पहले पीएम किसान योजना में आवेदन कर लेते हैं तो अप्रैल-जुलाई वाली किस्त जुलाई में मिलेगी और अगस्त की नई किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी।
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पीएम किसान के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी
आधार कार्ड- पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसान को आधार कार्ड देना अनिवार्य है। आधार कार्ड नहीं देने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।
अपने डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। आप Farmer Corner के विकल्प पर जाएं और अगर आधार कार्ड को जोड़ना है तो इसके लिए Edit Aadhaar Detail के ऑप्शन को क्लिक कर अपडेट कर सकते हैं।
इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इसके लाभ से वंचित होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को स्कीम से बाहर रखा गया है।
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